15 जनवरी तक ऋणी कृषक करवा सकेंगे रबी फसलों का बीमा
रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5 एवं वाणिज्यिक फसलों जीरा ,ईसबगोल में प्रीमियम राशि 5 प्रतिशत किसानों को कराना होगा जमा
बाड़मेर 05 जनवरी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केसीसी धारक किसान 15 जनवरी तक रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डा.आर.बी.सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना स्वैच्छिक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी कृषकों का प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी एवं पोर्टल पर कृषकों का डेटा अपलोड करने की तिथि 30 जनवरी की गई है उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर टीना डाबी ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को समस्त बैंकों को सूचित करवाने के साथ फसल बीमा से शेष रहे ऋणी कृषकों का पंजीकरण सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। संयुक्त निदेशक डा.आर.बी.सिंह ने बताया कि बाड़मेर जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने 31 दिसंबर तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है,उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। संयुक्त निदेशक सिंह नेे बताया कि फसलों का बीमा करवाने पर बुवाई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करानी होगी l जबकि वाणिज्यिक फसलों जीरा एवं ईसबगोल फसलों के लिए कृषक प्रीमियम 5 प्रतिशत निर्धारित है उन्होंने बताया कि फसल बीमा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कृषकों को व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, किसान गोष्ठी और रात्रि चौपाल आयोजित करवाकर फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 3000 से अधिक किसान गैर ऋणी कृषक एवं लगभग एक लाख किसान ऋणी कृषक के रूप में अपनी रबी की फसलों का बीमा करवा चुके हैं