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चाइनीज मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबंध

बाड़मेर | 1 जनवरी 2025 – जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने मकर सक्रांति पर जिले में करंट की आशंका वाले तथा पक्षियों एवं मनुष्यों को चोट पहुंचाने वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया है।

इस संबंध में जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मकर सक्रांति के अवसर पर बाड़मेर जिले में पतंग उड़ाए जाएंगे, लेकिन चाइनीज मांझे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

आदेश के मुताबिक, इस प्रकार के धागे एवं मांझे का पतंगबाजी के लिए कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग, विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी।

साथ ही प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और सुरक्षित पतंगबाजी का आनंद लें।

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