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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: पात्रता के नए मापदंड लागू, कई किसान योजना के दायरे से बाहर

जैसलमेर-पोकरण, 15 जनवरी 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 10 नए मापदंड तय किए हैं। इसके अंतर्गत वे किसान जिनके पास 50,000 रुपये से अधिक क्रेडिट लिमिट (KCC) है, वे योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

पात्रता के 10 मुख्य मापदंड
जिन आवेदकों के परिवार में एक भी सदस्य आयकरदाता है, स्थायी सरकारी नौकरी में है, चार पहिया वाहन का मालिक है, ट्रैक्टर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करता है, या किसी अन्य सरकारी आवासीय योजना का लाभ उठा चुका है, वे इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन और समय सीमा
31 मार्च 2025 तक मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

मूल उद्देश्य और योजना की पारदर्शिता
सरकार ने योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई है। परिवार के केवल एक सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा, और इसके लिए आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 की सूची में होना चाहिए।

पिछले लाभार्थियों की समीक्षा
साथ ही, जिन लोगों ने 2017-18 से पहले किसी अन्य सरकारी योजना का आवासीय लाभ प्राप्त किया है, उन्हें भी योजना से बाहर कर दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह कदम जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देने और वास्तविक लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। इन मापदंडों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का दुरुपयोग न हो और वंचित वर्ग को इसका पूरा लाभ मिले।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ये नए मापदंड आवेदकों को अधिक सतर्क और जागरूक बनाने का प्रयास है, ताकि केवल सही और पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिल सके।

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