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खरीफ,ऋण 2024-25में फसली अल्पकालीन ऋण की अवधि 12माह या 30.06.2025 जो भी पहले हो ।किसानो को

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राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत – खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की भुगतान तिथि 30/06/25 तक बढ़ाई

राजस्थान में 2.19 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा फायदा

बाड़मेर से मानाराम जांगू चीबी की रिपोर्ट

जयपुर

राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लेप्स के माध्यम से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अब 30 जून 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया हैं।

दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ रुपये का ऋण अवधि पार हो जाता, ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधि पार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता था, लेकिन जमा करने की तिथि 30 जुन 2025 तक आगे बढ़ गई हैं।

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