नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर जनरल की 200 करोड़ रुपये की दो संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है। ये संपत्तियां हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहेरा शेख की हैं, जिन पर पोंजी स्कीम के जरिए निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।
जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने यह आदेश दिया। ED ने इस फैसले का स्वागत किया है और पीड़ितों को संपत्तियां वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ED का कहना है कि वह इस धोखाधड़ी में फंसे निवेशकों को न्याय दिलाना चाहता है।