
राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर सुनवाई हो रही है। राज्य सरकार ने जिन सरपंचों के कार्यकाल को समाप्त करने के बाद प्रशासक नियुक्त किए थे, उन सरपंचों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
उनका कहना है कि उनकी नियुक्ति को कानूनी रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता और उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने का आदेश न्यायसंगत होगा।यह मामला राज्य भर में पंचायत चुनावों को लेकर उठे विवादों और कई प्रशासनिक जटिलताओं के बीच आया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है, और अगले आदेश के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
सरपंचों के कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े इस मामले ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच एक नई बहस को जन्म दिया है, जो अब न्यायालय में अपनी परिणति का इंतजार कर रही है।कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकरण का फैसला पंचायत चुनावों और राज्य प्रशासन के कार्यों पर असर डाल सकता है।