
जोधपुर से यह एक महत्वपूर्ण खबर है कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पेश की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात मामले में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिलने के बाद, अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी जमानत की मांग की गई है।
प्रमुख बिंदु: जमानत अर्जी का आधार:
आसाराम की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग की गई है।
उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह अर्जी दायर की गई है। वरिष्ठ वकील का पक्ष:
वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस सलूजा ने हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पेश की है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राहत की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश:
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात मामले में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है।
यह आदेश भी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया था।
अब आगे क्या?
राजस्थान हाईकोर्ट अब इस अर्जी पर विचार करेगा।
अगर जमानत मंजूर होती है, तो यह आसाराम के लिए बड़ी राहत होगी।
हालांकि, अभियोजन पक्ष इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
यह मामला संवेदनशील है और इस पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई होगी।