सरपंचों को मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार द्वारा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते हुए वर्तमान सरपंचों को राजस्थान में प्रशासक लगाने के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती

सरपंचों को मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार द्वारा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते हुए वर्तमान सरपंचों को राजस्थान में प्रशासक लगाने के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती*

अधिवक्ता आर.के. गौत्तम /जी. एस गौत्तम ने दी हाइकोर्ट में चुनौती कांकरोली इसरोदा,कठूमर अलवर के पूर्व सरपंच ने ओमप्रकाश ने दी हाइकोर्ट में चुनौती सरपंच को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक लगा कर उसे वित्तीय अधिकार देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E, 243K और पंचायत राज एक्ट 1994 एवं पंचायती राज रूल्स सेक्शन 2, एवं 17 और 94 के विरूद्ध है क्योंकि संविधान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल का निर्धारित किया हुआ है पंचायती राज सेक्शन 17 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि किसी भी सूरत में पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता केवल 5 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार यदि को पंचायती राज संस्थान को किसी कारण से विघटन किया जाता है तो 6 माह पूर्व उसका गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करवा कर विघटन किया जा कर प्रशासक लगाए जा सकते है परंतु यह सरकार ने बिना गजट नोटिफिकेशन जारी किए ओर 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने के बाद केवल अपने राजनीतिक फायदे को लेकर सरपंचों को प्रशासक लगाकर उप सरपंच और वार्ड मेंबर्स को कमेटी बनाकर प्रशासकीय ओर वित्तीय अधिकार देना असंवैधानिक को नियम विरुद्ध है मामले की सुनवाईअगले सप्ताह में होगी मामले की सुनवाई।

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