
राजस्थान में अब 150 की आबादी पर बनेंगे नए राजस्व गांव!
राजस्थान सरकार ने नए राजस्व गांव घोषित करने के मानदंडों में संशोधन किया है। अब सामान्य क्षेत्रों में 200 और रेगिस्तानी व अनुसूचित जनजातीय उपयोजनाओं में 150 की न्यूनतम आबादी पर नए राजस्व गांव बनाए जा सकेंगे। स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति और ग्राम प्रधान/सरपंच की अनुशंसा भी जरूरी होगी। यह संशोधन 20 अगस्त 2009 और 23 अगस्त 2023 के पूर्व निर्धारित मानदंडों को और अधिक स्पष्ट करता है