मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in और ऐप मीडिया से शुरू कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” का उद्देश्य पशुपालकों को उनके मूल्यवान पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों के लिए बीमा की गारंटी दी जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और पशुधन के नुकसान पर स्टॉक मिल से बचाया जा सके। प्रदेश के पशुपालकों के हितधारकों को ध्यान में रखते हुए उनके मूल्यवान पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री मंगला पशुधन बीमा योजना” का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी और 1 लाख उष्ट्र वंशीय द्वीप का बीमा दिया जाएगा। इस योजना में 400 करोड़ रुपये का खर्च होगा।
कौन कर सकता है आवेदन? 🤔
राजस्थान के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक आवेदन कर सकते हैं।¹
कितने पशुओं का होगा बीमा? 🐮
इस योजना के तहत 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी और 1 लाख ऊँट का बीमा किया जाएगा।
कब करें आवेदन? 📆
आवेदन 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक किए जा सकते हैं।
क्या-क्या दस्तावेज चाहिए? 📝
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:जन आधार कार्ड पशु मालिक के साथ एक फोटो पशु का टैग नंबर (टैग नंबर नजदीकी पशु हॉस्पिटल से लिया जा सकता हैं)
13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके मूल्यवान पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा / वित्तीय सूचना प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट (बिंदु संख्या-132) की घोषणा की गई।” मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना” प्रदेश में प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख प्रति लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख पशु वंशीय पशु (ओमंट) का बीमा कंपनी ने एक आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया है। इस योजना में 400 करोड़ रूपये का खर्च आएगा।
योजना का लाभ
राज्य के गाय, भेस, भेड़, बकरी और ऊॅट पशु पालन परिवार के पशुधन का जोखिम कवर होगा और सीता की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा
कीमत का शोरूम पशु का प्रकार बीमा पशुओं का मूल्य पशुधन मानक
1. गाय (दुधारू) रु 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम मूल्य का बेजा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
2. भैस (दुधारू) रु 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम मूल्य का बेजा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु,
3. बाकी (मादा) मुख्य राशि रु. 4000 प्रति पशु
4. भेड़ मुख्य राशि रु. 4000 प्रति पशु
5. नर एवं मादा मुख्य राशि रु. 40,000 प्रति पशु
मूल्य निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।