Education Policy: हरियाणा सरकार ने स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 से केवल उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2025 तक 6 साल पूरी हो चुकी होगी. पहले यह आयु सीमा 5.5 साल थी. जिसे अब बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है. सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत उठाया गया है.
दाखिले की उम्र 6 महीने और बढ़ाई गई
स्कूल शिक्षा निदेशालय के नए नामांकन के अनुसार 1 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 से कुछ महीने कम होगी। उन्हें शिक्षा अधिनियम-2009 के नियम 10 के तहत 6 महीने की छूट दी जाएगी।
पहले क्या थे नियम?
अब तक हरियाणा में पहली कक्षा में पैशले की न्यूनतम आयु 5 वर्ष थी। जिसे पिछले सत्र 2024-25 में 5.5 साल कर दिया गया था. अब इस उम्र की सीमा को और बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। सरकार के अनुसार इससे बच्चों के मानसिक विकास में और अधिक मदद मिलेगी।
पहले से पढ़ रहे बच्चों को राहत
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे वर्तमान में नर्सरी या केजी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और 1 अप्रैल 2025 को पहली कक्षा में जाने वाले हैं. उनका एडमिशन नहीं रोका जाएगा. उन्हें आयु सीमा पूरी न होने पर भी पहली कक्षा में पढ़ने दिया जाएगा और पूरे एक साल के लिए पीछे नहीं किया जाएगा.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव
यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लिया गया है. जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की बात कही गई है. इस नीति के अनुसार बच्चों को सही उम्र में उचित शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास बेहतर हो सके.
अभिभावकों के लिए जरूरी जानकारी
अभिभावकों को अपने बच्चों के दाखिले से पहले उनकी उम्र के अनुसार स्कूलों में संपर्क करना होगा. सरकार का यह नियम सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में लागू होगा.