पेपरलीक मामले में 16 ट्रेनी एसआई को मिली जमानतः गैंग के मास्टरमाइंड के भाई को राहत; एग्जाम से पहले पेपर मिलने का था आरोप

सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021

पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को 16 ट्रेनी SI को जमानत दे दी है। जस्टिस गणेशाराम मीणा की अदालत ने इन सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इन सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पर आरोप था कि लिखित परीक्षा से पहले इनके पास पेपर पहुंचा था। इन्होंने हैंडलर सुरेश साहू के मोबाइल फोन पर परीक्षा से करीब डेढ़ घंटे पहले पेपर देखा था।

वहीं, हाईकोर्ट ने इन सभी को पेपर दिखाने वाले हैंडलर सुरेश साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले 22 नवंबर को हाईकोर्ट ने 10 ट्रेनी एसआई को जमानत दी थी।आरोपियों के वकील वेदांत शर्मा ने बताया- ट्रेनी एसआई विवेक भांभू, श्रवण कुमार विश्लोई, रेणु कुमारी, नरेश कुमार, अजय विश्लोई, नारंगी कुमारी, दिनेश कुमार, सुरंरकुमार बगड़िया, दिनेश विश्लोई, मालाराम, सुभाष विश्लोई, प्रियंका कुमारी, राकेश, मंजू देवी, सुरजीत सिंह यादव और गोपीराम जांगू जमानत मिली है।

अब तक 50 ट्रेनी एसआई हो चुके हैं गिरफ्तार

पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड यूनिक भांभू के भाई विवेक भांभू को भी जमानत मिल गई है। विवेक भांभू की गिरफ्तारी के दौरान उसके चूरू स्थित घर पर कार्रवाई हुई थी, जहां नगर परिषद की टीम ने दो प्लॉट पर किए गए अवैध निर्माण को गिराया गया था।

रामूराम और बाबूलाल कटारा की मिलीभगत सामने आई थी

SI भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्य रामू राम राईका, उसके बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका की भी गिरफ्तारी हुई थी। रामूराम राईका ने अपने बेटे-बेटी के लिए एसआई परीक्षा से 6 दिन पहले ही पेपर की व्यवस्था कर दी थी। रामू राम जानता था कि बेटे-बेटी पेपर को भी एक-दो दिन में पढ़कर पास नहीं कर सकते थे। इसलिए छह दिन तक दोनों बच्चों को पेपर की तैयारी कराई गई थी।

एसओजी की पूछताछ में आरोपी राईका ने बताया था कि उसे पेपर तत्कालीन RPSC मेंबर बाबूलाल कटारा से मिला था। इसके बाद निलंबित मेंबर कटारा को भी जयपुर सेन्ट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब देवेश और शोभा से एसओजी ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया था कि ट्रेनिंग सेंटर में और भी एसआई है, जो पेपर लीक से जुड़े हैं। इसके बाद दिनेश और प्रियंका की गिरफ्तारी हुई थी।

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