नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित सत्र अदालत राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले (Swati Maliwal Assault Case) में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक बिभव कुमार की उस पुनरीक्षण याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जिसमें उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र के संज्ञान को चुनौती दी गई है। उनका मामला कोर्ट में लंबित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अगले माह के लिए सूचीबद्ध की गई है।
बिभव के अधिवक्ता मनीष बैदवान ने मामले में सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर कर तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने विवादित आदेश पारित करते समय अपने विवेक का प्रयोग तो दूर की बात है, बल्कि प्रासंगिक कानून पर विचार किए बिना और बीएनएसएस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किए बिना आदेश पारित कर दिया।
अधिवक्ता ने दलील दी थी कि संज्ञान के लिए इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या नए बीएनएसएस के प्रविधानों के तहत आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है?