21 साल पहले हटाए लोक जुबिश कर्मियों की नौकरी पक्की
खुशखबरी: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, 748 कर्मियों के सर्व शिक्षा अभियान में होगा समायोजन
जयपुर
सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पहले हटाए गए लोक जुबिश कर्मियों के मामले में राज्य सरकार की ओर से राजस्थान प्रारभिक शिक्षा परिषद के जरिए दायर विशेष अनुमति याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया
इससे प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भर्ती करीब 748 कर्मचारियों का सर्व शिक्षा अभियान में समायोजन का रास्ता साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहत पाने वाले कर्मचारियों को अब नियमित वेतनमान पर नियुक्ति मिल सकेगी न्यायाधीश जे के माहेश्वरी व न्यायाधीश अरविन्द कुमार ने राजस्थान हाईकोर्ट के 7 साल पुराने आदेश पर दखल से इनकार करते हुए परिषद की याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोक जुबिश से हटाए गए इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया राज्य सरकार की ओर से अति. महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि ये कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए भर्ती हुए हाईकोर्ट ने आवश्यक शैक्षणिक कार्य करने के कारण इन कर्मचारियों को समान अवसर पाने का हकदार माना लिया इसी कारण इनके पक्ष में आदेश जारी किया हालांकि इन कर्मचारियों को सीधे समायोजन का कोई अधिकार नहीं था